अब हर खेत तक पहुंचेगा पानी – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 में मिल रही है 80% तक की सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 (Pradhanmantri Krishi Sinchai Yojana 2025) के अंतर्गत अब किसानों को आधुनिक सिंचाई सिस्टम – जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन – लगाने पर सरकार की तरफ से 45% से लेकर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। खासकर बिहार के किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। 13 जून 2025 को बिहार कृषि विभाग ने इस योजना को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि किसान अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” के विजन को साकार करना। भारत के अधिकांश हिस्सों में खेती आज भी मानसून और वर्षा पर निर्भर है, जिससे फसलें असमय बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या का समाधान सरकार ने आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर निकाला है, जिससे कम पानी में ज्यादा उपज सुनिश्चित हो सके। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सिस्टम पानी की 60% तक बचत करते हैं और सीधे फसलों की जड़ों में नमी पहुंचाते हैं। इससे जमीन उपजाऊ बनी रहती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

अब बात करते हैं सब्सिडी की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 के तहत ड्रिप सिस्टम पर लघु और सीमांत किसानों को 80% तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि बड़े किसानों को 70% तक की सहायता दी जाएगी। वहीं स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए बड़े किसानों को 45% और लघु सीमांत किसानों को 55% सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य है।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और वह बिहार राज्य का निवासी हो। आवेदनकर्ता के पास अधिकतम 5 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए और केवल सरकार द्वारा चिन्हित 20 प्रकार के सिंचाई सिस्टम ही इस योजना में शामिल किए गए हैं। साथ ही लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जमीन से संबंधित कागजात (खाता-खसरा), पासपोर्ट साइज फोटो और अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र भी।

आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है ताकि किसानों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। सबसे पहले आपको horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” (सूक्ष्म सिंचाई) के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद व्यक्तिगत या समूह के रूप में आवेदन का विकल्प चुनें और किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करके आगे बढ़ें। एक नया आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी और स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। आखिर में Submit पर क्लिक करते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

सरकार द्वारा दी जा रही यह सब्सिडी वास्तव में एक सुनहरा मौका है, खासकर उन किसानों के लिए जो बार-बार सिंचाई के लिए बारिश या नहरों पर निर्भर रहते हैं। अगर आप भी खेती को मुनाफे का साधन बनाना चाहते हैं और अपनी फसल की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आज ही आवेदन करें और आधुनिक खेती के युग में कदम बढ़ाएं। यह योजना न सिर्फ आपकी आमदनी को बढ़ाएगी बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में भी मददगार होगी।

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